ट्रेन टिकट नियम 2025 : भारतीय रेलवे के नए नियमों में वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को लोअर बर्थ प्राथमिकता पर मिलेगा। सोने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

लोअर बर्थ आवंटन में बदलाव
रेलवे ने अब लोअर बर्थ केवल कुछ विशेष श्रेणी के यात्रियों को ही देने का नियम लागू किया है। इसका मकसद है कि वे यात्रियों को प्राथमिकता मिले जिनके लिए निचली बर्थ बहुत जरूरी होती है, जैसे बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग या चिकित्सकीय कारणों से जरूरतमंद यात्रियों को। सभी यात्रियों को लोअर बर्थ नहीं मिलेगी, जिससे व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी।
सोने का समय निर्धारित करना
रेलवे ने सोने के लिए तय समय दिया है, खासकर मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ यात्रियों के बीच आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए। अब मिडिल बर्थ वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सोने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोअर बर्थ वाले दिन में साइड अपर बर्थ के यात्रियों को सीट देने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन दिन में सोने के लिए सहयात्री की अनुमति जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे समय सोने की सुविधा मिलेगी जिसमें ऊपर की सीट वाले यात्रियों को अपनी जगह छोड़नी होगी।
अग्रिम रिजर्वेशन अवधि में कटौती
टिकट बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है,
जिससे यात्रियों को अधिक ताजा और सही सीट रिजर्वेशन के अवसर मिलेंगे और बुकिंग प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी होगी।
सुधार से यात्री फायदे में
- लोअर बर्थ का सही और प्राथमिक आवंटन होगा।
- सोने के लिए निर्धारित समय से यात्रियों को बेहतर आराम मिलेगा।
- एडवांस रिजर्वेशन पीरियड कम होने से बुकिंग में आसानी रहेगी।
- टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन को पहली 15 मिनट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अनिवार्य किया गया है, जिससे टिकाऊ और वास्तविक यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे।
इस तरह ये नए नियम यात्रियों के सफर को बेहतर और सहज बनाने के लिए बनाए गए हैं जिससे गलत बुकिं
असुविधा और यात्री अभियोग कम होंगे।
यदि आप आगामी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग कर रहे है
, तो इन नियमों का अच्छी तरह से ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो सके।
स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार, यह बदलाव अक्टूबर 2025
से लागू हो चुके हैं और यात्रियों को IRCTC ऐप और वेबसाइट के माध्यम से यह नियम अनुभव होंगे




