बिहार एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन : 2026 के लिए बड़ी राहत की खबर! नीतीश सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 कर दी है। अब बिहार के सभी पात्र किसान 10 जनवरी तक अपने नजदीकी पंचायत भवन में आयोजित शिविरों में पहुंचकर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है।
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के हर किसान को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इसलिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई गई है, ताकि कोई पात्र किसान वंचित न रहे। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय में पंचायत भवन के शिविरों में पहुंचकर बिहार फार्मर रजिस्ट्री पूरा कराएं।

बिहार एग्री स्टैक क्या है और क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन?
#बिहार एग्री स्टैक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत किसानों को एक यूनिक डिजिटल फार्मर आईडी प्रदान की जाती है। यह आईडी आधार, बैंक खाते और जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड) से लिंक होती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि इनपुट सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचाना है।
रजिस्ट्रेशन कराने से:
- पीएम किसान योजना की किस्तें सीधे बैंक खाते में आएंगी।
- कृषि विभाग की सभी योजनाओं का आसानी से लाभ मिलेगा।
- जमाबंदी सत्यापन हो जाएगा, जिससे भूमि संबंधी विवाद कम होंगे।
- भविष्य में डिजिटल कृषि सेवाओं का लाभ मिलेगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन के कई योजनाओं का लाभ रुक सकता है, खासकर नए आवेदकों के लिए
- फार्मर आईडी अनिवार्य हो रही है। बिहार में करीब 2 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी देने का लक्ष्य है।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि और विशेष अभियान
मूल रूप से विशेष अभियान 6 से 9 जनवरी 2026 तक चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसे 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। राज्य भर में पंचायत भवनों पर शिविर लगाए गए हैं। राजस्व मुख्यालय से 15 वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान में तैनात किया गया है, जो अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कुछ जिलों में प्रगति कम होने पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाए।
बिहार एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत सरल है:
- अपने नजदीकी पंचायत भवन में आयोजित शिविर में जाएं।
- जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- लगान रसीद या जमाबंदी की कॉपी
- वहां मौजूद अधिकारियों की मदद से ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फार्मर आईडी मिल जाएगी।
ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल bhfr.agristack.gov.in पर विजिट करें। कुछ मामलों में सीएससी सेंटर या स्वयं ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन संभव है, लेकिन शिविरों में जाना सबसे आसान तरीका है।
हेल्पलाइन के लिए:
- कृषि विभाग: 1800 180 1551
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 1800 345 6215
क्यों न चूकें यह मौका?
बिहार के किसान भाइयों, यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। 10 जनवरी 2026 के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है, और योजनाओं का लाभ रुक सकता है। अभी शिविर में जाएं और अपना बिहार फार्मर रजिस्ट्री पूरा कराएं। सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया और किसान कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है।






